छत्तीसगढ़

Chhattisgarh HSRP News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में एजेंसियां फिसड्डी, 42 लाख पुराने वाहन अब भी बिना HSRP के; जानें क्या है तय शुल्क

प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 79% वाहनों पर अब तक नहीं लग पाई प्लेट। परिवहन विभाग ने अभियान तेज करने के दिए निर्देश।

Chhattisgarh HSRP News: छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर दौड़ रहे पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट के अवैध इस्तेमाल पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने का अभियान डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। मौजूदा स्थिति यह है कि प्रदेशभर में करीब 42 लाख पुराने वाहन अब भी बिना एचएसआरपी के दौड़ रहे हैं।

लक्ष्य से कोसों दूर एजेंसियां, आंकड़े कर रहे हैं हैरान

परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत कुल 52.48 लाख पुराने वाहनों में से अब तक मात्र 10.72 लाख वाहनों पर ही एचएसआरपी लग सकी है। इसका मतलब है कि तय समयसीमा और निर्देशों के बावजूद सिर्फ 20.44% वाहनों पर ही यह प्लेट लग पाई है, जबकि 79.56% वाहन अब भी इस सुरक्षा दायरे से बाहर हैं।

वाहन के अनुसार तय शुल्क (HSRP Fee Structure)

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए वाहन श्रेणियों के आधार पर निम्नलिखित शुल्क (जीएसटी सहित) निर्धारित किए गए हैं:

दोपहिया वाहन (स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ट्रैक्टर आदि): ₹365.80

तिपहिया वाहन (ऑटो और इनवैलिड कैरिज): ₹427.16

चारपहिया वाहन / लाइट मोटर व्हीकल (LMV / पैसेंजर कार): ₹656.08 से ₹705.64 तक (प्लेटों की संख्या व स्नैप लॉक के आधार पर)

कैसे करें ऑनलाइन बुकिंग?

वाहन मालिक घर बैठे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (cgtransport.gov.in) पर जाकर HSRP लिंक के माध्यम से अपने वाहन के प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर की जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाता है। निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ बड़े स्तर पर चालानी कार्रवाई और जब्ती अभियान शुरू किए जाने की संभावना है।

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