छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Education News: निजी कॉलेजों में तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस पर अब नहीं चलेगी मनमानी, AFRC के नियमों से होगा शुल्क निर्धारण

छत्तीसगढ़ में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस अब AFRC के नियमों के अनुसार तय होगी। 2026-27 फार्मेसी काउंसिलिंग के लिए शासन ने आदेश जारी किया।

Chhattisgarh Education News। छत्तीसगढ़ में निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस को लेकर शासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब संस्थान अपनी मनमर्जी से विद्यार्थियों से शुल्क नहीं ले सकेंगे। तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग (AFRC) के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही तय की जाएगी।

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की फार्मेसी काउंसिलिंग के संबंध में आदेश जारी कर निजी संस्थानों के लिए शुल्क से जुड़े नियम स्पष्ट किए हैं। आदेश के बाद फार्मेसी सहित संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क व्यवस्था के अनुसार ही भुगतान करना होगा।

शासन के इस निर्णय का उद्देश्य निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा की फीस व्यवस्था को नियमन के दायरे में रखना है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही संस्थानों में शुल्क निर्धारण को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

फार्मेसी काउंसिलिंग के दौरान विद्यार्थियों को कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनते समय निर्धारित शुल्क की जानकारी भी ध्यान से देखनी होगी। शासन के निर्देशों के मुताबिक संस्थानों को शुल्क संबंधी निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा। इससे तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शुल्क को लेकर अधिक स्पष्टता मिल सकेगी।

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