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संविधान पीठ : वोट के बदले नोट में फैसला आज
सांसदों और विधायकों द्वारा सदन में वोट देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ सोमवार को फैसला सुनाएगी।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अक्टूबर 2023 को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दलीलों के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था की रिश्वतखोरी कभी छूट का विषय नहीं हो सकती। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद या विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है।