Pension Update: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय पेंशनरों को बढ़ी महंगाई राहत, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाई गई है। सातवें वेतनमान को 58% और छठवें वेतनमान को 257% DR का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।

Pension Update: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए राहत की खबर सामने आई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की है। नए प्रावधान के अनुसार सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ी दर का लाभ
विभाग द्वारा बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया है। इससे नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले पात्र पेंशनरों को बढ़ी हुई दर के आधार पर राहत राशि मिलेगी।
सातवें और छठवें वेतनमान के लिए अलग-अलग दर
नई व्यवस्था के तहत पेंशनरों को उनके संबंधित वेतनमान के आधार पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। सातवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए DR की दर 58 प्रतिशत, जबकि छठवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए यह दर 257 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
इस फैसले से महंगाई के दौर में पेंशनरों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई राहत राशि से दैनिक जरूरतों और बढ़ते खर्चों को पूरा करने में उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी।
पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद
महंगाई राहत में वृद्धि लंबे समय से पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनरों की क्रय क्षमता बनाए रखने के लिए DR में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
मुख्य बिंदु:
लाभार्थी: नगरीय निकायों के पात्र पेंशनर
7वां वेतनमान: 58% DR
6वां वेतनमान: 257% DR
प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026
विभाग: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग



