छत्तीसगढ़

कुशालपुर में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई, अनुमति के विपरीत बना हिस्सा हटाया गया

फ्रंट एमओएस क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन मिलने पर नगर निगम जोन-5 ने पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया अभियान

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन-5 ने कुशालपुर रिंग रोड नंबर-1 में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण को हटाया। निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निवेश विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

नगर निगम के अनुसार, संबंधित भवन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 2000 वर्गफीट भूमि पर निर्मित जी+2 आवासीय भवन में स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत फ्रंट एमओएस (मार्जिन ओपन स्पेस) क्षेत्र में निर्माण किया गया था। नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद भी नियमों के अनुरूप सुधार नहीं होने पर निगम ने अनाधिकृत हिस्से को हटाने की कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर मौजूद रहे। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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