Raipur Meat Ban 2026 : 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, महावीर निर्वाण दिवस को लेकर निगम ने जारी किया आदेश
होटलों और दुकानों में मांस बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी रखेंगे कड़ी निगरानी, सभी पशुवध गृह रहेंगे बंद।

Raipur Meat Ban 2026, 7 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार, महावीर निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर आगामी 8 नवंबर 2026 (रविवार) को रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के तहत इस दिन शहर के सभी पशुवध गृह (स्लाटर हाउस) और मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यदि इस दौरान किसी होटल, ढाबे या दुकान में मांस की बिक्री करते हुए पाया गया, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी के लिए तैनात रहेंगी विशेष टीमें
महावीर निर्वाण दिवस पर जारी प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे। प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहर की मांस-मटन दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।



