31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, धान समेत 10 फसलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी, अऋणी, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान भी कर सकेंगे आवेदन

गरियाबंद। खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के पास 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा कराने का अवसर है। जिला प्रशासन ने किसानों से समय-सीमा के भीतर योजना का लाभ लेने की अपील की है।
कलेक्टर की अध्यक्षता में 16 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए गए।
छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी सहित कुल 10 फसलों को अधिसूचित किया है।
योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान भी ले सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
जिले में इस योजना के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कंपनी के रूप में नामित किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि से पहले अपने बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में आवेदन कर फसल बीमा अवश्य कराएं।



