महतारी वंदन योजना के लिए विवाह पंजीयन जरूरी नहीं
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ सिर्फ प्रदेश की विवाहित महिला ही ले सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र जमा करना है। इसे लेकर प्रदेश की लाखों महिलाएं परेशान हैं। क्योंकि शादी पंजीयन कराने का नियम बाद में शुरू हुआ। मान लो किसी महिला ने 40 साल पहले शादी की है। उस समय पंजीयन की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में उनके शादी का पंजीयन नहीं हुआ है। इस स्थिति में वे महिला आवेदन कैसे करेंगी।
अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टर्स सहित सर्वसंबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मोबाइल नंबर नहीं होने पर क्या करना होगा
जारी निर्देश के अनुसार, यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।