छत्तीसगढ़

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 11 साल की सौतेली बेटी से दरिंदगी करने वाले कलयुगी पिता को मरते दम तक कारावास

विशेष पॉक्सो कोर्ट की तल्ख टिप्पणी— 'रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज में कोई सुरक्षित नहीं', मासूम के गर्भवती होने पर हुआ था हैवानियत का खुलासा

Bol Bharat 24 News- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में अदालत ने ऐतिहासिक न्याय किया है। यहाँ की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अपनी ही 11 साल की सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को प्राकृतिक जीवन काल (आखिरी सांस तक) के लिए जेल भेज दिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक असर को देखते हुए आरोपी को किसी भी तरह की राहत न देते हुए यह कठोरतम सजा सुनाई।

यह दिल दहला देने वाली घटना तब उजागर हुई जब पीड़ित मासूम बच्ची गर्भवती हो गई। घर के भीतर ही रक्षक बने पिता ने भक्षक का रूप धारण कर मासूम के बचपन को कुचल डाला था। मामला दर्ज होने के बाद बिलासपुर पुलिस ने तत्परता से वैज्ञानिक और पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके कारण कोर्ट में आरोपी का बच पाना नामुमकिन हो गया।

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के इस कृत्य को समाज के माथे पर कलंक बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो पिता अपनी ही नाबालिग और आश्रित बेटी की सुरक्षा करने में नाकाम रहकर उसके साथ ऐसी हैवानियत करे, वह समाज में रहने के लायक नहीं है। इसी के साथ अदालत ने दोषी को कड़ा संदेश देते हुए अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने का हुक्म सुना दिया।

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