यातायात पुलिस की नई गाइडलाइन; समय पर नहीं भरा ई-चालान तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, नीलाम हो सकती है गाड़ी
नियम उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस सख्त; कोर्ट नोटिस की अनदेखी करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती-नीलामी की होगी कार्रवाई

25 जुलाई 2026। बिलासपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने नई कड़क गाइडलाइन जारी करते हुए सभी वाहन चालकों से समय पर ई-चालान की राशि जमा करने की सख्त अपील की है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन चालकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, उनके मामलों को सीधे अदालत (कोर्ट) भेजा जा रहा है।
हो सकती है नीलामी और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई
सख्त चेतावनी:
गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में:
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का निलंबन या स्थायी निरस्तीकरण (Cancellation) किया जा सकता है।
वाहन की जब्ती और आवश्यकता पड़ने पर उसकी कानूनी नीलामी (Auction) तक की कार्रवाई की जाएगी।
समय पर चालान जमा करने की अपील
यातायात पुलिस ने नागरिकों से जिम्मेदार नागरिक बनने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। पुलिस का कहना है कि ई-चालान की राशि समय पर भरकर वाहन चालक किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई, कोर्ट-कचहरी के चक्कर और अपनी गाड़ी के नीलाम होने के खतरे से बच सकते हैं।



